पॉक्सो एक्ट के आरोपी को हुई 4 वर्ष 6 माह के कठोर कारावास व 15000 जुर्माना कि सजा: 2017 में घटना को दिया था अंजाम

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कुकर्म के बाद बालक की हत्या कर शव को कुंए में फेंका था, 9 अगस्त 2022 को चिलुआताल पुलिस ने जेल भेजा था

गोरखपुर। जिले की पास्को कोर्ट ने 2017 में नाबालिग को डरा धमकाकर रेप का प्रयास करने के आरोपी मीरपुर निवासी 26 वर्षीय चंदन साहनी पुत्र शम्भू साहनी को गुरुवार को 4 साल और 6 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 15 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

जानकारी के अनुसार चिलुआताल के मीरपुर निवासी चंदन साहनी ने 2017 में अपने ही गांव की नाबालिग लड़की को जबरन डरा धमका कर दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। उस समय चिलुआताल पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 6 माह तक जेल मे रह कर वह जमानत पर बाहर आया था।

हाल ही में बच्चे का अपहरण कर कुकर्म करने, हत्या में पुलिस ने भेजा है जेल

आपको बता दे कि यह वही चंदन साहनी है जो अभी हाल ही में चिलुआताल के एक बच्चे का अपहरण कर कुकर्म किया था। फिर उसकी हत्या कर शव कुंए में फेंक दिया था। जिसके बाद 9 अगस्त 2022 को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे जेल भेजवा दिया था।

2017 में यह हुई थी घटना

2017 में एक नाबालिक लड़की स्कूल से पढ़कर अपने घर चली गई थी ।लेकिन उसका टिफिन स्कूल में छूट गया था। वह अपने घर से स्कूल टिफिन लेने गयी।स्कूल से घर जाते समय रास्ते में चंदन ने उसे जबरन रोक लिया। साथ ही दुष्कर्म करने का असफल प्रयास किया था । जुर्माने की रकम जमा न करने पर 7 माह की सजा अलग से काटनी होगी।