नई दिल्ली। अब एक सीट से एक व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कानून मंत्रालय को यह प्रस्ताव दे दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने पत्र लिखकर एक व्यक्ति को एक समय में केवल एक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लडऩे के लिए सीमित करने का प्रस्ताव दिया है। वर्तमान में अभी एक व्यक्ति दो अलग-अलग सीटों या निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 33 में यह व्यवस्था दी गई थी कि व्यक्ति एक से अधिक जगह से चुनाव लड़ सकता है। इसी अधिनियम के सेक्शन 70 में कहा गया है कि वह एक बार में केवल एक ही सीट का प्रतिनिधित्व कर सकता है। ऐसे में साफ है कि एक से ज्यादा जगहों से चुनाव लडऩे के बावजूद प्रत्याशी को जीत के बाद एक ही सीट से प्रतिनिधित्व स्वीकार करना होता है।
चुनावी चंदे की सीमा भी की जाए तय
सूत्रों के हवाले से बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सितंबर माह में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू से अपील की थी कि चंदे की सीमा तय की जाए। सूत्रों ने शनिवार को बताया कि चुनाव आयोग ने चुनावी चंदे से काले धन को साफ करने के लिए गुमनाम राजनीतिक चंदे को 20,000 रुपये से घटाकर 2,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया है।