नई दिल्ली। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को दिल्ली की अदालत ने नसीहत दी है कि वे सोच समझकर बोलें। अदालत ने तेजस्वी की जमानत रद्द करने वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह बात कही। अदालत ने फिलहाल जमानत रद्द करने का आदेश नहीं दिया है। ऐसे में तेजस्वी के लिए ये राहत की बात है। हालांकि, अदालत ने उनसे कहा कि वे संवैधानिक पद पर हैं इसलिए सही शब्दों का चयन करें। तेजस्वी आईआरसीटीसी घोटाले में मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू सीबीआई स्पेशल कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान उन्होंने सीबीआई की याचिका का विरोध करते हुए नामंजूर करने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि जमानत रद्द करने का कोई आधार नहीं है। इसलिए सीबीआई की अर्जी मंजूर नहीं की जा रही है। अदालत विस्तार से इस पर फैसला जारी करेगी।