नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल की सजा

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गोरखपुर।नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट रोहित सिंह ने चिलुआताल थाना क्षेत्र के ग्राम सिकटौर निवासी अभियुक्त विरेंद्र को बीस साल के कठोर कारावास एवं पचास हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है।अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक साल का कारावास अलग से भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी रामध्यान राम एवं विशेष लोक अभियोजक अरविंद श्रीवास्तव का कहना था कि घटना 4 नवम्बर 2019 की समय करीब छः बजे की है।अभियुक्त विरेंद्र वादी की छः वर्षीय नाबालिग बच्ची को फुसलाकर क्रासिंग उस पार झाड़ी में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।