नई दिल्ली। शीर्ष अदालत ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर आरोप लगया गया था कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के कई प्रावधानों का उल्लंघन है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि चुनाव के बाद गठबंधन को दलबदल विरोधी कानून और संविधान की 10वीं अनुसूची द्वारा कुछ शर्तों के अधीन अनुमति दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, दलबदल विरोधी कानून और संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत और कुछ शर्तों के अधीन गठबंधन की अनुमति दी गई है। ऐसे में दायर की गई याचिका को खारिज किया जाता है।