गोरखपुर के नफीसा गिरोह पर एक महीने में कार्यवाई करने का हाईकोर्ट का आदेश

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सात अगस्त को कैंट थाने में दर्ज हुआ था ‌केस, लेकिन नहीं हो सकी कार्रवाई

गोरखपुर: दुष्कर्म का फर्जी केस दर्ज कराकर वसूली करने वाले नफीसा गिरोह पर कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया. एसएसपी के हलफनामा को स्वीकार करते हुए इस प्रकरण में 19 दिसंबर तक कार्रवाई का निर्देश जारी कर दिया. इसके पहले हाईकोर्ट ने एसएसपी को तलब भी किया था, जिसके बाद हलफनामा दाखिल किया गया.कोर्ट ने साफ किया कि दो सीओ की जांच रिपोर्ट या फिर दर्ज केस की स्वतंत्र जांच कर कार्रवाई की जाए.

जानकारी के मुताबिक, सात अगस्त 2022 को कैंट थाने में नफीसा गिरोह पर केस दर्ज किया था, लेकिन अभी तक इस प्रकरण में कार्रवाई नहीं हो सकी है. यह केस दो सीओ (कैंट व बांसगांव) की जांच रिपोर्ट के बाद दर्ज किया गया था. पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं कर सकती है.इसी बीच अक्तूबर में आरोपी बनाए गए लोग हाईकोर्ट गए थे. इसी के बाद पूरे मामले में दोनों सीओ की रिपोर्ट के अध्यन के बाद ही हाईकोर्ट ने एसएसबी को तलब किया था और अब हलफनामा स्वीकार कर 19 दिसंबर तक कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया है.
इस सम्बंध में गोरखपुर कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मृत्युंजय राज सिंह ने कहा कि
हाईकोर्ट ने 19 दिसंबर तक दोनों सीओ के जांच रिपोर्ट को आधार मानते हुए कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया है.गिरोह के लोगों पर केस दर्ज होने के बावजूद पुलिस अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं कर सकी है. हाईकोर्ट के इस फैसले से पीड़ितों में न्याय की उम्मीद बढ़ी है. इस पूरे प्रकरण में न्याय की लड़ाई जारी रहेगी.