फर्जी आदेश पर बहाल हुई थी राज नर्सिंग कॉलेज की मान्यता, केस दर्ज

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गोरखपुर। कोतवाली क्षेत्र के दुर्गाबाड़ी रोड पर स्थित राज स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कालेज की मान्यता बहाली का शासनादेश फर्जी था। जानकारी होने पर शासन के संयुक्त सचिव ने कोतवाली थाने में कालेज के संचालकों के खिलाफ कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जालसाजी करने का मुकदमा दर्ज कराया है। कोतवाली पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। शासन के संयुक्त सचिव अनिल सिंह ने कोतवाली पुलिस को भेजी तहरीर में लिखा है कि दुर्गाबाड़ी स्थित राज स्कूल आफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की मान्यता बहाल किए जाने के संबंध में 16 नवंबर 2021 को शासन से पत्र जारी होने की जानकारी मिली। पत्र के आधार पर कालेज द्वारा छात्रों का प्रवेश लिया जां रहा था। जानकारी होने पर छानबीन की गई तो पता चला कि शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से जारी दर्शाया गया पत्र फर्जी है। मान्यता बहाल के संबंध में जारी किए गए कूटरचित पत्र में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारी का पद नाम भिन्न है। संबोधन में महानिदेशक के स्थान पर महानिर्देशक अंकित किया गया है। शासन के रजिस्टर क्रमांक/पत्र संख्या से ऐसा कोई पत्र चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया है। अनुचित लाभ लेने के लिए कालेज की ओर से यह पत्र तैयार किया गया है। पुलिस मामलें में केस कर जांच कर रही है।
इस बाबत इंस्पेक्टर कल्याण सिंह सागर ने कहा कि फर्जी प्रपत्रों के आधार पर मान्यता बहाल करने मामले में मुकदमा दर्ज कर साक्ष्य एकत्र किया जा रहा है। दोषियों पर कार्रवाई होगी।