नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने 23 फरवरी तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने मजीठिया को 23 फरवरी को ही संबंधित ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने और ड्रग मामले में जमानत के लिए आवेदन करने को कहा है। इससे पहले पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन उन्हें गिरफ्तारी से तीन दिन की राहत दी थी ताकि वह आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकें। मजीठिया ने पिछले बुधवार को पंजाब की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया था कि वह उन्हें विधानसभा चुनाव लडऩे से रोकने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके घर पर राज्य पुलिस ने छापा मारा था। मजीठिया ने चुनाव आयोग से अपील की कि वह हाई कोर्ट के दिशनिर्देश का उल्लंघन करने, उनके आवास पर छापा मारने और उनके परिवार को परेशान करने के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराए। हाल ही में मादक पदार्थ मामले में आरोपी बनाए गए मजीठिया ने पार्टी की ओर से अमृतसर-पूर्व सीट से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद ये आरोप लगाए। इस सीट पर मजीठिया का मुकाबला पंजाब कांग्रेस के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू से होगा।