नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वह 10 मई को फेसबुक, ट्विटर और गूगल की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। याचिका में सिंगल जज बेंच के आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें योग गुरु रामदेव के खिलाफ अपमानजनक सामग्री वाले वीडियो के लिंक को वैश्विक रूप से हटाने के लिए कहा गया है। जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने सुनवाई की अगली तारीख से कम से कम तीन दिन पहले संबंधित पक्षों को लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए कहा और मई में सुनवाई के लिए अपीलों को सूचीबद्ध किया। बेंच ने कहा कि 28 जनवरी, 2020 का अंतरिम आदेश जिसमें अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई अवमानना कार्यवाही नहीं करने का निर्देश दिया गया था, जारी रहेगा।