भाजपा एमएलए नितेश ने बांड फाइल करने से किया इनकार

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मुंबई। भाजपा विधायक नितेश राणे ने गुड बिहेवियर बांड फाइल करने से इनकार कर दिया है। राणे ने सीआरपीसी 110 के तहत जारी नोटिस को लेकर सहायक पुलिस आयुक्त को जवाब दाखिल कर यह जानकारी दी है। दिशा सलियन की मौत के मामले की जांच के बारे में राणे के बयानों को लेकर उन्हें और उनके पिता केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नितेश राणे के बयान पर मालवानी पुलिस स्टेशन में मामला भी दर्ज हुआ था।
नितेश राणे ने अपनी वकील नमिता मानेशिंदे के माध्यम से कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल किया है। इसमें कहा है कि उन्हें 1 अप्रैल, 2022 को जारी किया गया नोटिस गलत और निराधार है। इसलिए उन्होंने एसीपी से कारण बताओ नोटिस को वापस लेने का अनुरोध किया है। बता दें कि राणे के बांड जमा करने से इनकार करने के बाद इस मामले पर सुनवाई 20 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। नोटिस के जवाब में उन्होंने मालवणी थाने के मामले में सेशन कोर्ट के उन्हें अग्रिम जमानत देने के आदेश का जिक्र किया है, जिसके बाद उन्हें सीआरपीसी 110 के तहत यह नोटिस जारी किया गया था। राणे की ओर से कहा गया.. सत्र न्यायाधीश ने पाया कि मामले का वास्तविक परिदृश्य किसी भी गंभीर अपराध को नहीं दिखाता है। न्यायाधीश की टिप्पणियों से यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि अपराध परोक्ष उद्देश्य से दर्ज किया गया था और प्रतिवादी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया गया है।