नई दिल्ली। केंद्र ने सोमवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च के एक आदेश में, कोविड-19 मौतों के मुआवजे के दावे दायर करने के लिए समय सीमा तय की थी। इसके मुताबिक, 20 मार्च से पहले हुई मौतों के लिए, 60 दिनों के भीतर दावा दायर किया जाना है जबकि भविष्य में किसी भी मौत के लिए, मुआवजे के वास्ते दावा फाइल करने के लिए 90 दिनों का समय दिया गया है। दावों को प्रोसेस करने और दावे की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर मुआवजे का वास्तविक भुगतान करने के लिए पहले का आदेश लागू रहेगा। हालांकि, अदालत ने निर्देश दिया कि अत्यधिक मुश्किल मामले में जहां कोई दावेदार निर्धारित समय के भीतर आवेदन नहीं कर सकता है, वहां दावेदार के लिए शिकायत निवारण समिति से संपर्क करने और पैनल के माध्यम से दावा करने के लिए विकल्प खुला होगा। हालांकि सरकार ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में मामले के आधार विचार किया जाएगा और यदि समिति द्वारा यह पाया जाता है कि कोई विशेष दावेदार निर्धारित समय के भीतर दावा नहीं कर सका, तो योग्यता के आधार पर विचार किया जा सकता है।