अजान से पहले और 15 मिनट बाद मस्जिद के पास नहीं होंगे भजन

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मुंबई। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर फरमान जारी कर दिया गया है। अब मस्जिद के पास 100 मीटर के दायरे में हनुमान चालीसा या भजन नहीं चलाए जा सकेंगे। इसके अलावा भजन के लिए अनुमति भी लेना जरूरी है। इस बात की जनकारी नाशिक उपायुक्त दीपक पांडे ने दी है। खास बात है कि हाल ही में महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की चेतावनी दी थी। कहा, हनुमान चालीसा या भजन चलाने से पहले अनुमति लेना होगी। यह अजान के 15 मिनट पहले या बाद में नहीं चलाई जा सकेंगे। मस्जिद के पास 100 मीटर के दायरे में इन्हें चलाने की अनुमति नहीं होगी। इस आदेश का मकसद कानून और व्यवस्था बनाए रखना है। राज्य में फिलहाल अजान और लाउड स्पीकर का मुद्दा गर्माया है। पुलिस अधिकारी ने कहा, सभी धार्मिक स्थलों को 3 मई तक लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति लेने का निर्देश दिया गया है। 3 मई के बाद यदि कोई आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।