रेप व हत्या के आरोपित को उम्रकैद

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संतकबीरनगर जिले के बेलम गांव निवासी विनोद राय ने घटना को दिया था अंजाम

गोरखपुर। सिकरीगंज इलाके के एक गांव की सात साल की बच्ची को अगवा कर रेप के बाद हत्या के मामले में विशेष पाक्सो कोर्ट ने पप्पू राय उर्फ विनोद राय को सोमवार को उम्रकैद के साथ ही ढाई लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया है। संतकबीरनगर के धनघटा थानाक्षेत्र स्थित बेलम गांव निवासी विनोद राय ने जघन्य वारदात को अंजाम दिया था।
अपहरण, रेप और हत्या का केस दर्ज करने के बाद पुलिस की तरफ से सजा के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा था। पुलिस के प्रयास का ही नतीजा है कि तीन साल के अंदर ही सजा मिल गई। घटना के बाद से ही विनोद गोरखपुर जेल में था। विनोद उर्फ पप्पू राय ने जून 2019 में रात में करीब 8.30 बजे बाइक से घर लौट रहा था। इस दौरान सात साल की बच्ची अपने घर के पास अपनी 12 वर्षीया बड़ी बहन के साथ खेल रही थी। विनोद ने पहले बड़ी बहन से कहा कि चलो तुम्हे पापा बुला रहे हैं। बड़ी बहन नहीं गई लेकिन छोटी बहन विनोद की बाइक पर बैठ गई। वह उसे गांव के बाहर स्थित एक कुटिया के पास ले गया और दुष्कर्म को अंजाम दिया था। बच्ची के चीखने पर विनोद ने उसकी हत्या कर दी और घर जाकर सो गया।
उधर, बच्ची के न मिलने पर उसके परिवार के लोग परेशान हुए तो बहन ने बताया कि विनोद के साथ बाइक पर गई है। परिवार के लोग विनोद के घर पहुंचे तो उसने किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी और बच्ची भी नहीं मिली। इसके बाद अनहोनी की आशंका में परिजनों ने पुलिस को सूचना दी थी। सिकरीगंज थानेदार ने रात में ही अधिकारियों को भी जानकारी दी। पुलिस की सख्त पूछताछ में विनोद राय टूट गया और गांव के बाहर कुटिया के पास से बच्ची की लाश बरामद कराई। विनोद ने जुर्म कबूल करते हुए कहा था कि उस पर हवस हावी हो गया था। पुलिस ने ठोस साक्ष्य जुटाकर सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई।