दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट में घुसने से रोकने पर इंडिगो को लगा 5 लाख का जुर्माना

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नई दिल्ली। झारखंड की राजधानी रांची स्थित एयरपोर्ट पर दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट में ना चढऩे देने को लेकर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इंडिगो एयरलाइंस पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। डीजीसीए ने इस घटना पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि रांची एयरपोर्ट पर इंडिगो के ग्राउंड स्टाफ ने दिव्यांग बच्चे के साथ जैसा व्यवहार किया वो गलत था। इसके साथ ही डीजीसीए ने इंडिगो को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। इंडिगो ने बच्चे को फ्लाइट में ना चढऩे देने के पीछे तर्क दिया था कि बच्चा विमान यात्रा से घबरा रहा था। मामला सामने आने के बाद डीजीसीए ने इस घटना की जांच के आदेश दिए थे। डीजीसीए ने इस मामले पर इंडिगो को 26 मई तक जवाब दाखिल करने का समय दिया था।
दरअसल रांची एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस ने एक दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट पर चढऩे से रोक दिया। इंडिगो ने कहा था कि फ्लाइट में बोडिंग के समय बच्चा काफी घबराया हुआ था और अग्रेसिव था। बच्चे का ये व्यवहार फ्लाइट में बैठे बाकी यात्रियों को परेशानी में डाल सकता था इसलिए सुरक्षा का हवाला देते हुए इंडिगो ने बच्चे को फ्लाइट में बोडिंग से पहले रोक दिया था।
इस दौरान काफी हंगामे के बाद सोशल मीडिया पर खबर वायरल हो गई। ट्विटर पर मामला ट्रेंड करने लगा तो केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय ने मामले पर संज्ञान लिया। केंद्रीय नागर उड्डयन एवं विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर कहा कि इस मामले की जांच उनकी निगरानी में होगी। डीजीसीए ने इस मामले की जांच के लिए तीन सदस्यों की टीम का गठन किया। इस टीम ने रांची और हैदराबाद जाकर एक हफ्ते के भीतर मामले से जुड़े सबूत जमा किए। समिति की रिपोर्ट के आधार पर अब एयरलाइंस पर कार्रवाई की गई है।